शिकायतें मिली तो संबन्धित विद्यालय की मान्यता समाप्ति की होगी कार्यवाही
भिण्ड - संवाददाता
म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनयमन) नियम 2020 के नियम 6 (1) घ अनुसार निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, युनीफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी, आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने हेतु औपचारिकध्अनौपचारिक रूप से किसी भी तरह से बाध्य न किये जाने के निर्देश हैं।
कलेक्टर भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव ने जिला भिण्ड अंतर्गत संचालित समस्त निजी विद्यालयों के संस्था संचालकोंध्प्रधानों को निर्देशित कर कहा है कि जिन विषयों की एनसीईआरटीध्एससीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध हैं। उन विषयों का अध्यापन एनसीईआरटीध्एससीईआरटी की पुस्तकों से ही करवाया जावे अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों से न करवाया जावे। कोई भी विद्यालय अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लागू नहीं करेगा केवल चयनित विक्रेताओं से पुस्तकें, युनीफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी, आदि छात्रों को क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेगा इसके साथ ही कोई भी पुस्तक विक्रेता किसी एक पुस्तक को छात्रोंध्पालकों को देने से मना नहीं करेगा।
यदि किसी भी विद्यालय की उक्त आशय की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उक्त विद्यालय के विरूद्ध म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनयमन) नियम 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही प्रचलित की जावेगी।