: पात्र व्यक्ति जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से ना रहे वंचित-प्रभारी मंत्री
Thu, Apr 21, 2022
प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ली जिला योजना समिति की बैठक पहली बार जिले के सभी विधायक रहे बैठक में मौजूद
गणेश भारद्वाज - भिण्ड
मध्यप्रदेश शासन के परिवहन एवं राजस्व विभाग मंत्री एवं भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में आयोजित की गईं। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया वर्चुअली, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्री ओपीएस भदौरिया, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार कुशवाह, लहार विधायक श्री गोविंद सिंह, भिण्ड विधायक श्री संजीव सिंह कुषवाह, गोहद विधायक श्री मेवाराम जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामनारायण हिण्डोलिया, कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जिलाध्यक्ष श्री नाथू सिंह गुर्जर सहित विभिन्न विभागो के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेश शासन के परिवहन एवं राजस्व विभाग मंत्री एवं भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि पात्र व्यक्ति जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह जिला प्रशासन के सभी विभाग सुनिस्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की योजनायें जैसे राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सीएम किसान आदि का लाभ पात्र व्यक्तिको मिले। उन्होंने कहा कि नल-जल योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जायें, इस योजना में हर घर तक नल से जल पहुँचेगा। इसी के साथ उन्होंने जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य निर्देश भी बैठक में दिये।
परिवहन एवं राजस्व विभाग मंत्री एवं भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बैठक में एजेण्डा अनुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अमृत सरोबर योजना एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा की। कृषि विभाग कीसमीक्षा के दौरान जिले में क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की जानकारी, जिले में उर्वरक की जानकारी एवं खरीफ बीज व्यवस्था की जानकारी लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद एवं बीज का जिले में पर्याप्त भंडारण रहे, किसानो को समस्यान आये। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल के संबंध में जिले में प्रचलित कार्यवाही की जानकारी लेकर निर्देश दिए कि यह मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में है इस ओर तेजी से कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सीएम राईज विद्यालय आधुनिक सर्व सुविधायुक्त होंगे। बैठक में मनरेगा योजना अंतर्गत पंचायतों में अमृत सरोवर के निर्माण संबंधी जानकारी में बताया गया कि पंचायतों में तालाबों का निर्माण किया जायेगा जिससे बरसात के मौसम में इनमे वर्षा जल का संचनयन हो सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान उचित मूल्य दुकानो से वितरण ठीक से हो इसके निर्देश प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने दिये। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें लापरवाही नही बर्दास्त की जायेगी।
कांग्रेस विधायक ने लगाया उपेक्षा का आरोप
कांग्रेस शासन काल मैं मंत्री रहे लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने जिला प्रशासन पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा न तो सूचना समय पर पहुंचाई जाती हैं और इशारों पर जब मीडिया ने प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूर्व में मंत्री रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह अच्छी तरह से जानते हैं प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है और क्या नहीं।
जिला योजना समिति की बैठक लेते प्रभारी मंत्री
: बारातियों से भरा ट्रैक्टर नहर में गिरा, दो बच्चों सहित तीन की मौत, 3 घायल
Wed, Apr 20, 2022
आधी रात के बाद मालनपुर थाना क्षेत्र के नोनेरा गांव के पास की घटना, कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एसपी एसपी शैलेंद्र सिंह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे घायलों से की मुलाकात
गणेश भारद्वाज - (मालनपुर )भिण्ड
मालनपुर थाना अंतर्गत ग्राम नौनेरा में ट्रैक्टर के सिंचाई नहर में पलट जाने की दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है,जिनमे श्री राम सिंह कुशवाह पुत्र आशाराम उम्र 50 वर्ष ग्राम रिदोली,अभिषेक पुत्र गंगा सिंह कुशवाह उम्र 12 वर्ष ग्राम रिदोली,शिवा पुत्र हरी सिंह कुशवाहा उम्र 9वर्ष निवासी घिलौआ भिण्ड शामिल है।साथ ही तीन व्यक्तियों राम शंकर पुत्र मुरली सिंह उम्र 40 ग्राम रिदोली, रामचंद्र पुत्र पीकाराम कुशवाह उम्र 60 निवासी ग्राम परा,विनोद पुत्र गोपाल उम्र 40 निवासी भिण्ड को मामूली चोट आयी है,जिनका इलाज गोहद अस्पताल में चल रहा है।ट्रैक्टर का ड्राइवर मौक़े से फ़रार है पड़ताल में जानकारी मिली है की ड्राइवर नशे की हालत में ट्रैक्टर चला रहा था।सभी लोग ग्राम रिधौली थाना पावई के निवासी है।यह सभी ग्राम रिधौली से बारात में ग्राम नागोर एंडोरि जा रहे थे,जिस दौरान ग्राम नौनेरा के समीप ट्रैक्टर के सिंचाई नहर में पलटने की दुर्घटना घटित हुई। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही में गोहद अस्पताल पहुंचकर घायल लोगों का हालचाल जाना।
वह ट्रैक्टर जो नहर में पलटा
गोहद अस्पताल में घायलों से मुलाकात करते कलेक्टर एसपी
: अब अवैध खनन या परिवहन किया तो होगी कठोर कार्रवाई
Wed, Apr 20, 2022
राजस्व खनिज व पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यशाला आयोजित कलेक्टर ने बताए प्रदेश सरकार के नए सख्त नियम
भिंड - गणेश भारद्वाज
कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस एवं पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश खनिज( अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022, नवीन नियमों के अंतर्गत खनिज के अवैध उत्खनन अथवा खनिज या इसके उत्पाद के अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन के लिए जुर्माना एवं अभिवहन पार पत्र में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा पाये जाने पर जुर्माना संबंधी नवीन नियमों की जानकारी से संवंधित विभागों एवं अधिकारियों को अवगत कराने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।यह नियम 8 अप्रैल 2022 से लागू हो गये है।
खनिज के अवैध उत्खनन अथवा खनिज या इसके उत्पाद के अवैध भण्डारण पर जुर्माना
नई जुर्माना सूची
कार्यशाला में चर्चा करते अधिकारी गण
नवीन नियमों के अनुसार खनिज के अवैध उत्खनन अथवा खनिज या इसके उत्पाद के अवैध भण्डारण पर उल्लंघनकर्ता के उपर रॉयल्टी का पन्द्रह गुना अर्थदंड की राशि अधिरोपित की जायेगी,इसके साथ वाहन प्रकार के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम अधिरोपित कर कुल जुर्माना किया जयेगा।अर्थदंड एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल जुर्माना होगी।
जहां कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 अथवा मध्यप्रदेश रेत ( खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 या विभाग द्वारा प्रचालित अन्य कोई नियमों का उल्लंघन कर उत्खनन अथवा भण्डारण करता है या वह किसी और के निमित्त उत्खनन या भण्डारण करता है, वहां वह अवैध उत्खनन या भण्डारण के लिए एक पक्षकार उपधारित किया जाएगा।
उल्लिखित कुल जुर्माने पर प्रशमन हेतु उल्लंघनकर्ता को सूचना पत्र जारी की जाएगी। सूचना पत्र में राशि जमा करने हेतु पन्द्रह दिवस की अवधि प्रदान की जाएगी। इस अवधि में उपयुक्त कारणों के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी।
अधिरोपित कुल शास्ति एवं प्रशमन शुल्क रूपए एक हजार का भुगतान होने पर प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा। कुल शास्ति को जमा करने पर जप्त वाहन, मशीन, औजार आदि मुक्त किया जा सकेगा।
उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रशमन न किए जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 उपबंधों के अनुसार प्रकरण उप-नियम (1) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तावित किया जाएगा।
अवैध उत्खनन / अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप-नियम ( 2 ) में यथा विहित कुल शास्ति, की दुगुनी रकम अधिरोपित की जाएगी। इसके साथ जप्त वाहन, मशीनरी औजार आदि को, वाहन स्वामी को नियम 21 के उपबंधों के अधीन प्रदान की गई सुपुदर्गी को निरस्त करते हुए, अधिहरण की जाएगी। अधिहरण वाहन, मशीनरी औजार आदि को पारदर्शी रीति में निवर्तित किया जाएगा। प्रकरण नियम 21 के अधीन जमा की गई रकम उल्लंघनकर्ता के पक्ष में निर्णित होने पर वापसी योग्य होगी अन्यथा इस जमा रकम की कुल शास्ति में समायोजन की जाएगी।
खनिज के अवैध परिवहन के लिए जुर्माना
जहां कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 अथवा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार ) नियम, 2019 अथवा विभाग द्वारा प्रचालित अन्य कोई नियम के उल्लंघन कर वैद्य अभिवहन पास के बिना खनिज का परिवहन करता है, तब ऐसे प्रकरणों में खनिज की रॉयल्टी का पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो की डिप्टी कलेक्टर से निम्न नही होगा द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। अधिरोपित अर्थशास्ति के साथ-साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल जुर्माने के रूप में देय होगी।
उल्लिखित नियम अधीन अधिरोपित कुल शास्ति एवं प्रशमन शुल्क रूपए एक हजार के भुगतान के पश्चात् प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा। प्रशमन होने के पश्चात् जप्त खनिज एवं वाहन मुक्त किया जा सकेगा।
उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रशमन नही किए जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार प्रकरण उप-नियम (1) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष में प्रचलित किया जाएगा।
अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप-नियम (1) में निर्धारित कुल शास्ति, की दुगुनी राशि अधिरोपित की जाएगी। इसके साथ जप्त वाहन को वाहन स्वामी को नियम 21 के उपबंधों के अधीन प्रदान की गई सुपुदर्गी को निरस्त करते हुए, अधिहरण किया जाएगा। अधिहरण वाहन को पारदर्शी रीति में निवर्तित किया जाएगा। उल्लंघनकर्ता के पक्ष में निर्णय होने पर नियम 21 के अधीन जमा की गई राशि वापसी योग्य होगी, अन्यथा इस जमा रकम की कुल शास्ति में समायोजन किया जाएगा।
वाहन के स्वामी अवैध परिवहन की दशा में उत्तरदायी होगा।
यदि प्रकरण का प्रशमन नहीं किया जाता है, तो नियम 6 के अधीन खनिज परिवहन हेतु किया गया पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
अभिवहन पार पत्र में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा के लिए जुर्माना।
( 1 ) खनिज के परिवहन में अभिवहन पास (ई-टीपी) में अंकित मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर खनिज की अतिरिक्त मात्रा पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति अधिरोपित की जाएगी। अतिरिक्त मात्रा पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि नियम 19 के उप-नियम (1) में विहित वाहन के प्रकार के अनुसार अनुपातिक रूप से देय होगी। अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल शास्ति होगी।